डेस्क। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पैरोल या फरलो पर रिहा होने के उद्देश्य से “कट्टर कैदियों” की श्रेणी में नहीं आता है। न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह की अदालत ने पटियाला निवासी एक व्यक्ति की याचिका का भी निस्तारण किया, जिसने फरवरी में गुरमीत राम रहीम सिंह को दी गई फरलो को चुनौती दी थी। अदालत ने गुरुवार को यह आदेश सुनाया। याचिका को खारिज किया गया क्योंकि गुरमीत राम रहीम सिंह पहले ही जेल लौट चुका था। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख, जो रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, को 7 फरवरी को गुरुग्राम में अपने परिवार से मिलने के लिए तीन सप्ताह की छुट्टी दी गई थी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने निष्कर्ष निकाला था कि वह कट्टर कैदियों की श्रेणी में नहीं आता है। फरलो जेल से दोषियों की अल्पकालिक अस्थायी रिहाई है।